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January 7, 2025 8:50 am

जिले को तम्बाकू के प्रयोग से छुटकारे के किए जा रहे है प्रयास

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शीघ्र ही जिले को बनाया जाएगा तम्बाकू मुक्त, संस्थानों के सामने लिखना होगा तम्बाकू मुक्त संस्थान, कोटपा एक्ट को किया जिले में लागू, सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का प्रयोग करने वाले पर होगा जुर्माना- डीसी पार्थ गुप्ता।

यमुनानगर, सुखबीर । उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। जिले के विभिन्न संस्थानों व विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जून 2022 तक 143 लोगों को जुर्माना कर 3445 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी के सहयोग से जिले को शीघ्र ही तम्बाकू मुक्त बनाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि तम्बाकू के प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए जिले के सभी संस्थानों व सार्वजनिक स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगवाए गए है। तम्बाकू के प्रयोग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो इसके लिए जिले के सभी विभागों के प्रभारियों को कोटपा एक्ट 2003 को पूर्ण रूप से लागू करने बारे दिशा निर्देश दिए गए है।

उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत सैक्शन-4 के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, शिक्षण संस्थान, अदालती ईमारतें, होटल, पार्क, गैस्ट हाउस, ढाबे, पुस्तकालय, स्टेडियम, बस स्टैन्ड, बस स्टॉप, बैंक, विवाह स्थल, बस-ट्रेन आदि सार्वजनिक स्थल जहां हर किसी की आवाजाही होती है पर धुम्रपान करना कानूनन जुर्म है।

उन्होंने बताया कि इस एक्ट की अवहेलना करने वालो पर 200/- रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस कानून के तहत उपरोक्त सभी सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाना अनिवार्य है तथा बोर्ड पर स्थान के मुखिया का नाम व नम्बर अंकित होना भी आवश्यक है।

उपायुक्त ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के सैक्शन-6 ए के अनुसार किसी भी नाबालिग को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उससे बिकवाना दण्डनीय अपराध है। तम्बाकू विक्रेता इस बात को भी सुनिश्चित करे कि जिसे वह तम्बाकू उत्पाद बेच रहा है वह 18 वर्ष से कम आयु का ना हो। इस एक्ट के अनुसार विक्रेता को अपनी दुकान पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगाना अनिवार्य है, जिस पर लिखा हो कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। इस सैक्शन के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थान के मुख्य द्वार पर ”तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थानÓÓ का चेतावनी बोर्ड लगा होना अनिवार्य है। इस सेक्शन का उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जूर्माना हो सकता है।

उन्होंने कहा कि एक शोध के अनुसार पता चला है कि प्रतिवर्ष विश्व में लगभग 55 लाख व्यक्ति तम्बाकू के कारण होने वाली बिमारियों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं तथा 2200 से अधिक लोग भारत में तम्बाकू के कारण होने वाली बिमारियों से मरते हैं। तम्बाकू से गम्भीर बिमारियां जैसे मुख एवं श्वास नली का कैंसर, फैफड़ों के कैंसर, हृदय रोग, नसों के रोगों का खतरा होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में सभी शिक्षण संस्थानों व सरकारी कार्यालयों में 31 मई 2022 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर व समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा तम्बाकू निषेध से सम्बधित शपथ दिलवाई गई है। सभी सरकारी संस्थानों को चालान बुक व चेतावनी बोर्ड मुहैया करा दिये गये हैं ताकि सभी सार्वजनिक स्थलों को तम्बाकू मुक्त बनाया जा सके।

Jarnail
Author: Jarnail

Jarnail Singh 9138203233 [email protected]

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