बाबैन, शर्मा । पंचायत समिति बाबैन व बाबैन खंड की पंचायतों के सरपंच व पंच पद के लिए आरक्षण के ड्रा 29 सितंबर को निकाले जाएगे। उपरोक्त जानकारी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बाबैन राजन सिंगला ने बाबैन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।
उन्होंने ने बताया की पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 व 59 व हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन ) नियम 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान अनुसार खंड बाबैन की पंचायत समिति के वार्डो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिलाओं, पिछड़ा वग-ए महिलाओं तथा महिलाओं के अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए खंड बाबैन की समस्त ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के पिछड़ा वर्ग-ए महिलाओं के अतिरिक्त व्यक्ति के लिए आरक्षण तथा
खंड बाबैन की समस्त ग्राम पंचायतों के पंच पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिलाओं, पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्ग की महिलाओं की सीटों के लिए वार्डो का आरक्षण ड्रा 29 सितंबर को दोपहर 1 बजे बजे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बाबैन के कार्यालय के मीटिंग हॉल में किया जाएगा जिसमें इच्छुक ग्रामवासी ड्रा ऑफ लोटस की कार्यवाही में भाग ले सकते है।
Author: Jarnail
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