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October 21, 2025 10:27 PM

हथियार धारक तुरंत जमा करवाऐं अपने हथियार : सीमा

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बाबैन, शर्मा । पंचायती राज संस्थाओं के लिए 9 नवम्बर व 12 नवम्बर को होने वाले मतदान के मद्देनजर लाइसेंसशुदा हथियार जमा कराने के आदेश जारी किए हैं इसलिए इलाके के सभी लाइसेंसशुदा हथियार धारक एक -दो दिन के अन्दर अपने हथियार जमा करवाऐं। उपरोक्त शब्द बाबैन थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे।

उन्होंंने कहा कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंसशुदा हथियार धारकों को पंचायत चुनाव संपन्न होने तक अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जमा कराने के आदेश जारी किए है, इसलिए सभी लाइसेंसशुदा हथियार धारक अपने हथियारों को थाना व अधिकृत हथियार विक्रेता के पास जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत लाईसेंस धारक अपने हथियार वापस प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के आग्रेयशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर भी पाबन्दी रहेगी। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।

Jarnail
Author: Jarnail

Jarnail Singh 9138203233 editor.gajabharyananews@gmail.com

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