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January 15, 2026 7:57 AM

1 जनवरी से बड़ा बदलाव: PAN-Aadhaar लिंक न कराने पर होगा खातों का ब्लॉक,

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RBI लाया नया क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम

नई दिल्ली । देशभर में 1 जनवरी 2026 से कई अहम नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम उपभोक्ताओं और करदाताओं पर पड़ेगा। इनमें सबसे प्रमुख है PAN और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि, जो 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।आयकर विभाग (CBDT) के अनुसार, जिन नागरिकों ने अपना PAN कार्ड 1 अक्टूबर 2025 से पहले बनवाया है, उन्हें 31 दिसंबर तक उसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा। इसके बाद व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल, रिफंड प्राप्त या बड़े वित्तीय लेनदेन करने से वंचित रहेंगे।

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अंतिम माह में तकनीकी दिक्कतों के कारण भारी भीड़ से बचने के लिए करदाता जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें।इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू करने की घोषणा की है। अब 1 जनवरी 2025 से क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट हर 15 दिन में अपडेट करेगी, जबकि पहले यह अंतराल 30 से 45 दिन तक का होता था। इसका अर्थ यह होगा कि बैंक और ग्राहक, दोनों ही व्यक्ति या संस्था की क्रेडिट स्थिति को वास्तविक समय के करीब जान पाएंगे।

RBI ने आगे बताया कि 1 अप्रैल 2026 से यह प्रक्रिया और भी तेज़ हो जाएगी। अब हर महीने की 7, 14, 21, और 28 तारीख को क्रेडिट जानकारी अपडेट होगी। इससे लोन पात्रता निर्धारण, स्कोर सुधार, और डिफॉल्ट पहचान में गति आएगी।सरकारी सूत्रों के अनुसार, ये दोनों सुधार – PAN-Aadhaar लिंकिंग और साप्ताहिक क्रेडिट अपडेट – वित्तीय शासन को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सटीक बनाने की दिशा में बड़ी पहल हैं।

Jarnail
Author: Jarnail

Jarnail Singh 9138203233 editor.gajabharyananews@gmail.com

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