हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खिले चेहरे ।
फैसला आने के बाद प्रत्याशियों ने तेज की सरगर्मियां ,की जा रही बैठके आयोजित
कुरुक्षेत्र । पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कहा कि सरकार कभी निकाय चुनाव करा सकती है। नगर निकाय चुनाव की हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अब नगर निकाय का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जेसे ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव कराने की हरी झंडी दी, उसके बाद चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशियों ने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी।
बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की पहले से ही इजाजत दी हुई है। प्रदेश में पंचायत चुनाव व नगर निकाय चुनाव को लेकर कई याचिकाएं हाईकर्ट में दायर हुई थी। जिन याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। इस बीच हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला देते हुए प्रदेश सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है।

पंचायत चुनाव कराने की इजाजत मिलने के बाद से पंचायत का चुनाव लड़ने वाले चौधरियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन इन चौधरियों में जब अगस्त में चुनाव कराने की बात सामने आने का पता चला तो उन्हें थोड़ी निराशा जरूर हुई है। लेकिन अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से नगर निकाय चुनाव की इजाजत मिलने के बाद से शहरी मतदाताओं में सरगर्मियां बढ़ गई है। दूसरी ओर हाईकोर्ट की ओर से यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि सरकार बीसी रिजर्वेशन के बिना प्रदेश में नगर निकाय चुनाव करा सकती है।
मंगलवार को नगर निकाय चूनाव की हाईकोर्ट से सरकार को इजाजत मिली है। उसके बाद से नगर निकाय के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की भी सरगर्मियां तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार हाई कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद कब चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करती है। अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय
हाईकोर्ट के आए फैसले के बारे में चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने सही फैसला लिया है। वे लंबे समय से नगर निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए जल्द ही प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए। नप के चेयरपर्सन के एक दावेदार प्रत्याशी ने बताया कि वे काफी समय से मतदाताओं के बीच जा रहे थे। लेकिन चुनाव की देरी के चलते उनकी उम्मीदों को झटका लग रहा था। लेकिन हाईकोर्ट ने सही समय पर फैसला ले करें सराहनीय कार्य किया है ।

Author: Jarnail
Jarnail Singh 9138203233 editor.gajabharyananews@gmail.com