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October 22, 2025 3:36 PM

फानों में आग लगा रहे 9 किसानों के हुए चालान,

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22500 रूपये किया जुर्माना

धान के अवशेषों में आग लगाना दण्डनीय अपराध, होगी कार्रवाही : पूनिया

बाबैन, शर्मा । खेतों में पराली न चलाने के सरकार के कडे आदेशों की पालन करते हुए जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शनिवार को नायब तहसीलदार बलविन्द्र पूनिया, कृषि विभाग के नोडल अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह, ब्लॉक कृषि अधिकारी विरेन्द्र कुमार, हल्का पटवारी प्रवीन व रामपाल तथा बाबैन पुलिसकर्मी जसविन्द्र सिंह व देवेन्द्र सहोता की टीम गठित कर खंड के गांव सुनारियों, फालसंडा, मंगौली रांगडान, बीड मंगौली, मंगौली जाटान, संघौर व रामशरण माजरा में शाम के समय छापेमारी की और खेतों में फानों में आग लगा रहे 9 किसानों के चालान काटकर 22500 रूपये का जुर्माना लगाया।

कृषि अधिकारी विरेन्द्र ने खेतों में सरेआम धान के फानों में आग लगा रहे कुछ किसानों को टीम के साथ रंगे हाथ पकडा और मौके पर ही जुर्माना किया। उन्होंने किसानों को बताया कि सरकार ने अनेक प्रकार के कृषि यंत्र मोटी अनुदान राशि पर किसानों को उपलब्ध करवाए हुए हैं ताकि धान के अवशेषों को उच्च तकनीकी यंत्रों से खेत में मिलाकर जैविक खाद का लाभ लिया जा सकें है। परन्तु किसान इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं नायब तहसीलदार बलविन्द्र पूनिया ने आग लगा रहे किसानों को कडी चेतावनी देते हुए कहा कि धान के अवशेषों में आग लगाकर पर्यावरण दूषित करना और खेत के मित्र कीटों को नष्ट करना खेत की उवर्रता शक्ति को कम करना तो है ही साथ में फानों में आग लगाना एक प्रकार का दण्डनीय अपराध भी है जिसके लिए 2 एकड तक 2500 रूपये, 2 एकड से 5 एकड तक 5 हजार रूपये तथा 5 एकड से अधिक की भूमि के अवशेषों में आग लगाने पर 15 हजार रूपये जुर्माना राशि सरकार की ओर से निर्धारित की है।

उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे फानों में आग न लगाए और मोटी जुर्माना राशि से बचें। उन्होंने कहा कि छुटटी के दिन भी सरकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी निंरतर खेतों में निगरानी रखेंगे और फानों में आग लगाने वाले किसानों को मौके पर ही मोटा जुर्माना करेंगे।

Jarnail
Author: Jarnail

Jarnail Singh 9138203233 editor.gajabharyananews@gmail.com

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